1. उत्तराखंड सरकार की वृद्धावस्था पेंशन की योजना
यदि आप उत्तराखंड के निवासी हैं और आपके घर परिवार में कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष हैं जो 60 वर्ष से आयु के हैं उनके लिए उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई| इसके अलावा उत्तराखंड सरकार द्वारा अन्य कहीं सारी पेंशन योजनाएं शुरू की गई है इनमें से हम कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में यहां आपको बताएंगे|
यदि आपके आसपास भी कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं और वह पेंशन के लिए आवेदन करने में सक्षम नहीं है तो हम उम्मीद करते हैं कि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप ऐसे सभी व्यक्तियों की उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मदद करने में अवश्य सक्षम होंगे, ताकि सरकार द्वारा प्रदान की की इस पेंशन राशि से कम से कम उनके दिन प्रतिदिन का कार्य सुचारू रूप से चल सके |
यदि आपको उत्तराखंड सरकार की वृद्धावस्था पेंशन की योजना में ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या हो रही है तो हम यह भी बताएंगे की उत्तराखंड सरकार की वृद्धावस्था पेंशन आवेदन की क्या प्रक्रिया है और उत्तराखंड सरकार की वृद्धावस्था पेंशन की योजना के आवेदन करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, साथ ही आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी |
यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है या कोई परेशानी है तो आप बुजुर्ग व्यक्ति के साथ अपने गांव के किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर या फिर विभाग की https://ssp.uk.gov.in/ इस वेबसाइट जाकर आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकाल कर और उसे भरकर संबंधित विभाग में जमा करा सकते है | मगर इस फॉर्म को जमा करने से पहले आपको कई सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करना होगा जिनके बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे |
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य:-
उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों जिनकी वार्षिक आय रुपए 48000 से कम है उनके के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई है | उत्तराखंड की वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य ऐसे सभी गरीब परिवार के बुजुर्गों को पेंशन के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की पहल की गई है| उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट https://ssp.uk.gov.in/ के माध्यम से आवेदकर्ता उत्तराखंड की वृद्धावस्था पेंशन योजना की सारी जानकारी प्राप्त प्राप्त कर वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है |
उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन कितनी है?
उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रतिमाह 1500 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते हैं| इस योजना के अंतर्गत ₹1200 राज्य सरकार द्वारा तथा ₹300 केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं| वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के 5.33 लाख से ज्यादा बुजुर्ग नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं |
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना लाभ
- आर्थिक सहायता: 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को ₹1500 प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है।
- आत्मनिर्भरता: बुजुर्गों को अपनी जरूरतें खुद पूरी करने में मदद मिलती है।
- सम्मान: बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करती है।
- भ्रष्टाचार में कमी: पेंशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होने से भ्रष्टाचार कम होता है।
- बजट: योजना के लिए सरकार ने ₹400 करोड़ से अधिक का बजट प्रावधान किया है।
- कार्यान्वयन: योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
पेंशन योजना का नाम | वृद्धावस्था पेंशन योजना |
विभाग का नाम | उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग |
पेंशन की प्रति माह राशी | प्रतिमाह 1500 रुपए |
लाभार्थी | वृद्धावस्था बुजुर्ग, महिलाएं 60 वर्ष से अधिक आयु |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://ssp.uk.gov.in/ |
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता
- उम्र: 60 वर्ष या उससे अधिक
- आय: बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए या मासिक आय ₹4000/- तक हो
- पुत्र/पौत्र: यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हों मगर वह भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हों
- अन्य: 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी बीपीएल परिवार के सदस्य
- यदि 60 वर्ष से अधिक आयु के गैर-बीपीएल परिवार के सदस्य है तो भी पेंशन के हकदार मगर राज्य सरकार द्वारा पूरी पेंशन दी जाती है |
- आवदेक उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है.
- आवदेक पहले से किसी पेंशन का लाभ ना मिल रहा हो.
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदक का मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो (ग्राम प्रधान/वी0पी0डी0 ओ0/सभासद द्वारा प्रमाणित)
- आधार कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड, सीबीएस बैंक खाता (आधार कार्ड से लिंक/सीड हो) की छायाप्रति
- परिवार का वैध आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर की नकल (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु)
- ग्रामीण क्षेत्रों में: ग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्रों में सभासद की खुली बैठक में चयनित/पारित प्रस्ताव की प्रति
- आवेदन पत्र जमा करने वाले जनपद के सभी दस्तावेज उसी जनपद के होंगे
- आवेदन पत्र मे आवेदक का लिखा नाम, आवेदक का आधार कार्ड मे दर्ज नाम तथा पासबुक मे नाम तीनो जगह समान होना चाहिए है |
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए सभी दस्तावेज की सूचि यहाँ देखे
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
- आवेदक स्वयं या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन विभाग के पेंशन पोर्टल, उमंग मोबाइल ऐप या अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://ssp.uk.gov.in/
- होम पेज पर “ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें।
- “नया ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- “योजना चुनें” में “वृद्धावस्था पेंशन योजना” चुनें।
- आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरें:
- नाम, पिता/पति का नाम
- श्रेणी
- जन्म तिथि, आयु, लिंग
- मोबाइल नंबर, आधार नंबर
- आश्रित व्यक्ति का विवरण
- स्थायी पता
- बैंक खाते का विवरण
- वर्तमान स्थिति (BPL कार्ड जानकारी)
- परिवार की आय
- कैप्चा कोड भरें और सबमिट करें।
- आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें।
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया:
- ग्रामीण क्षेत्र में :
- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
- सहायक समाज कल्याण अधिकारी
- खण्ड विकास अधिकारी
- जिला समाज कल्याण अधिकारी (अंतिम निर्णय)
- शहरी क्षेत्र में :
- सहायक समाज कल्याण अधिकारी
- उपजिलाधिकारी (सत्यापन व संस्तुति)
- जिला समाज कल्याण अधिकारी (अंतिम निर्णय)
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना में पेंशन भुगतान:
- आवेदन स्वीकृत होने के 1 माह बाद पेंशन खाते में जमा हो जाती है।
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति (वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट उत्तराखंड 2024) देखने के लिए:
- सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट खोलें: https://ssp.uk.gov.in/
- होम पेज पर “ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें।
- ड्रॉप-डाउन मेनू से “आवेदन की स्थिति जाने” चुनें।
- आवेदन संख्या, मोबाइल नंबर या आधार नंबर में से एक दर्ज करें।
- “सर्च” पर क्लिक करें।
- आपकी पेंशन का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन कैसे चेक करें?
- सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट खोलें: https://ssp.uk.gov.in/
- होम पेज पर “नागरिक सेवायें” सेक्शन में “पेंशन/अनुदान स्थिति >>> पेंशन की वर्तमान स्तिथि ” के आगे “क्लिक करें”
- अपने पेंशन योजना का चुनाव करे , फिर अपना बैंक खाता या मोबाइल नंबर डाले ।
- आप अपनी पेंशन की ऑनलाइन स्तिति देख पाएंगे।
2. उत्तराखंड सरकार की विधवा पेंशन योजना
उत्तराखंड सरकार की विधवा पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य की निराश्रित महिलाओं के लिए विधवा पेंशन के माध्यम से 1500/- रूपये मासिक पेंशन दी जा रही है। उत्तराखंड सरकार की विधवा पेंशन योजना के लिए राज्य 18 से 60 वर्ष उम्र की कोई भी विधवा राज्य विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है। इस योजना का संचालन भी उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
इस योजना का लाभ लेने एक लिए आवेदक स्वयं या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या ऑनलाइन विभाग के पेंशन पोर्टल, उमंग मोबाइल ऐप या अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इस प्रकार आप इस पेंशन योजना को शुरू करवा सकते है।
उत्तराखंड सरकार की विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य :-
उत्तराखंड सरकार की विधवा पेंशन योजना को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की विधवा / निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गयी है।इस योजना में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड विधवा पेंशन स्कीम को शुरू किया है, जिसके तहत रु 1200 राज्य सरकार के द्वारा और ₹300 केंद्र सरकार के हैं द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को प्रति माहआर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं| हालांकि गरीबी रेखा से ऊपर वाली विधवा महिलाओं की पूरी ₹1500 की पेंशन राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है|
उत्तराखंड सरकार की विधवा पेंशन योजना की पात्रता :
- उम्र की सीमा – निराश्रित/विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिये।
- लाभार्थी- विधवा पेंशन के लिए लाभार्थी बी0 पी0 एल0 श्रेणी का हो अथवा उसकी मासिक आय रू 4000 तक हो।
- अभ्यर्थी के कोई पुत्र / पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो और यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र /पोत्र हो तो यदि वह गरीबी की रेखा से नीचे जीपन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्यर्थी को पेंशन देने से किसी भी प्रकार स वंचित नहीं किया जायेगा।
- इसके अलावा गरीबी रेखा से ऊपर के विधवा भी भी पेंशन के लिए योग्य होगी
उत्तराखंड सरकार की विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :–
- बीपीएल प्रमाण पत्र अथवा आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा निर्गत) (मासिक आय ₹4000 से अधिक न हो)
- ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव
- परिवार रजिस्टर की प्रति
- आधार कार्ड
- सीबीएस बैंक खाता की प्रति
- आवेदक की नवीनतम फोटो
- मृतक प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन के लिए अनिवार्य
- यूडीआईडी कार्ड
- लापता पति/पति द्वारा परित्याग महिला द्वारा स्व-घोषणा पत्र (ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणित)
उत्तराखंड सरकार की विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
उत्तराखंड सरकार की विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ऊपर बताएगी वृद्धावस्था पेंशन की प्रक्रिया के समान ही रहेगी आवेदक चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से मोबाइल ऐप के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन फॉर्म भी जमा कर सकता है|
पेंशन योजना का नाम | निराश्रित /विधवा पेंशन योजना |
विभाग का नाम | उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग |
पेंशन की प्रति माह राशी | प्रतिमाह 1500 रुपए |
लाभार्थी | विधवा महिलाएं 18-60वर्ष की आयु |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://ssp.uk.gov.in/ |
उत्तराखंड विधवा पेंशन कैसे चेक करें?
उत्तराखंड विधवा पेंशन की स्थिति जानने के लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट https://ssp.uk.gov.in/ पर जाना होगा जहां से आपको अपना बैंक खाता या मोबाइल नंबर डालकर पेंशन की स्थिति पता चलेगी.
- सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट खोलें: https://ssp.uk.gov.in/
- होम पेज पर “नागरिक सेवायें” सेक्शन में “पेंशन/अनुदान स्थिति > पेंशन की वर्तमान स्तिथि ” के आगे “क्लिक करें”
- विधवा पेंशन योजना का चुनाव करे , फिर अपना बैंक खाता या मोबाइल नंबर डाले ।
- आप अपनी पेंशन की ऑनलाइन स्थिति देख पाएंगे।
उत्तराखंड सरकार की पेंशन अब तीन माह की बजाय हर माह मिलेगी ———- यहाँ पढ़ें
उत्तराखंड पेंशन योजना में तकनीकी समस्या समाधान:
आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के निराकरण के लिए आप निम्नलिखित तरीकों से संपर्क कर सकते हैं (अवकाश अवधि को छोड़कर):
टोल फ्री नंबर: 1800-180-4236 व्हाट्सएप नंबर/मोबाइल नंबर: 6395221188 लैंड लाइन नंबर:
- 0135-2674121
- 0135-2674122
- 0135-2669764
ईमेल आईडी:
- swditcell@gmail.com
- itcell-swd-uk@nic.in
आवेदन फॉर्म :-
- वृद्धावस्था पेंशन
- विधवा पेंशन
- दिव्यांगता पेंशन
- अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों के ईलाज हेतु वित्तीय सहायता
- तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना
- बौना पेंशन
- दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान
- गौरादेवी कन्याधन योजना
- किसान पेंशन योजना
- शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को बनावटी अंग लगवाने हेतु अनुदान
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
- अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत नगद पुरस्कार
- परित्यक्ता विवाहित महिला/मानसिक रूप से विकृत/ विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भरण-पोषण अनुदान
- निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता
- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता
- राजकीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान पाईन्स /मालधनचौड़ /बागेश्वेर मे छात्र -छात्राओं के (वर्ष 2019-2020) के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र व विज्ञप्ति